नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने बड़ी छूट दी है। अब पेंशन खाते में पांच लाख रुपए से कम होने पर भी पूरी रकम निकाल सकेंगे। फिलहाल पेंशन फंड में दो लाख से अधिक होने, सेवानिवृत्त होने या 60 साल की आयु पूरी होने पर अधिकतम 60 फीसद राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी पैसे से बीमा योजना खरीदनी पड़ती है। जिससे नियमित अंतराल पर कमाई होती रहे। पीएफआरडीए ने कहा कि फंड में 5 लाख रुपए से कम होने पर भी निकाल सकते हैं।
अब बीमा योजना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि निकासी के बाद फंडधारक पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक अधिसूचना में पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है।