गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को 15 साल की सजा हुई

Chhattisgarh Crimesगौरेला-पेंड्रा-मरवाही में गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को 15 साल की सजा हुई है, वहीं जिले में अवैध गांजा भी पकड़ाया है। मरवाही आबकारी विभाग की टीम ने पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम धोबहर में 92 पाव गोवा व्हिस्की जब्त की है। जब्त की गई शराब कुल 16.560 बल्क लीटर है।

वहीं, 2 साल पहले आरोपी 60 किलो गांजा ले जाते पकड़ाए थे। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने इन 4 तस्करों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 साल की सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एमपी से लाई गई थी अवैध शराब

30 जून को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी वृत्त मरवाही की टीम ने गस्त के दौरान धोबहर में छापेमारी की। टीम ने प्रेमा सोनी के कब्जे से मध्य प्रदेश से लाई गई अवैध शराब बरामद की। आरोपी प्रेमा सोनी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक तुलेश कुमार देशलहरे, मुख्य आरक्षक सुधीर मिश्रा और आबकारी आरक्षक प्रकाश सिंह ठाकुर शामिल थे।

6 दिसंबर 2023 की घटना

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस ने 6 दिसंबर 2023 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की थी। खोडरी रेलवे फाटक के पास दो कारों से 160 किलो गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने मौके पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

पकड़े गए आरोपियों में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सोनू राठौर (24) और विश्वनाथ राठौर (29), रायपुर के प्रदीप पटेल (31) और शहडोल के किशन पटेल (22) शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज किया था।

कोर्ट ने अपराध में इस्तेमाल की गई दोनों कारों (CG13 AB 5967 और CG04 NQ 8105) को भी जब्त करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को कड़ी सजा मिली।

एसपी एस.आर. भगत ने इस सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है।