गृह सचिव एवं पूर्व डीजीपी ने कोर्ट के समक्ष मांगी माफी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका को किया निराकृत

हाई कोर्ट के आदेश के डेढ़ वर्ष बाद भी याचिकाकर्ता के प्रकरण को रखा गया था लंबित,कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप से घिरे से गृह सचिव सुब्रत साहू व पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपने वकील के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के समक्ष जवाब पेश कर आदेश के परिपालन में विलंब होने के लिए क्षमायाचना की है। दोनों अफसरों ने कोर्ट से इसके लिए माफी मांगी है और भविष्य में इस तरह का विलंब ना करने का आश्वासन भी दिया है। आला अफसरों द्वारा सशर्त माफी मांगने के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया है।

गुलाब नगर मोपका निवासी-उपपुलिस अधीक्षक (डीएसपी) निकोलस खलखो ने वकील अभिषेक पांडेय व घ्ानश्याम शर्मा के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि वर्ष 2007 में पुलिस थाना तखतपुर जिला बिलासपुर में पदस्थ थे। उक्त पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर वर्ष 2009 में आइजी बिलासपुर द्वारा आरोप पत्र जारी कर निकोलस खलखो के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश जारी किया था।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार विभागीय जांच करने और प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समयावधि में उधा न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश का पालन ना किये जाने से क्षुब्ध होकर उसने गृह सचिव व डीजीपी के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने दोनों आला अफसरों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। अवमानना नोटिस के बाद सचिव एवं पूर्व डीजीपी द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध संचालित सम्पूर्ण विभागीय जांच कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया।

अधिवक्ता पांडेय ने हाई कोर्ट के समक्ष यह गंभीर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि गृह सचिव सुब्रत साहू एवं पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में हाई कोर्ट के आदेश का पालन ना कर अवमानना याचिका दायर की जाने की प्रतीक्षा की गई एवं हाई कोर्ट से गृह सचिव सुब्रत साहू एवं पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी हो जाने के डेढ वर्ष पश्चात उधा न्यायालय बिलासपुर के आदेश का पालन किया गया। उधा न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त मामले को गंभीरता से लिया गया एवं गृह सचिव सुब्रत साहू एवं पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी बिना शर्त माफीनामा के पश्चात् अवमानना याचिका को निराकृत कर दिया है।

Exit mobile version