इसरो जासूसी मामला, हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर सीबीआई से जवाब मांगा

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। इसरो जासूसी मामले में केरल हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। पहले केरल हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसे 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे चार सप्ताह में आरोपियों की अग्रिम जमानत पर नए सिरे से विचार करे।

इस केस में इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन पर भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था। इस मामले में नारायणन के अलावा इसरो के एक अन्य वैज्ञानिक और मालदीव की दो महिलाओं को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने नंबी नारायणन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद उन्हें करीब 2 महीने जेल में रहना पड़ा था।

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