मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन-देन संदिग्ध; जांच 6 महीने में पूरी करें

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में राज्य के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 241 दिन से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

AAP नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में हुई।

जस्टिस खन्ना ने कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं।

17 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ED ये नहीं कह रही कि पैसा आपके पास आया है। बल्कि उसका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर-उधर किया गया है।

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