सरगुजा में विशेष न्यायाधीश (NDPS) अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने कहा है कि ऐसे अपराध युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के मणिपुर थाना पुलिस ने 15 जनवरी 2023 को जेल तालाब के पास शांति नगर विश्रामपुर निवासी सौरभ बंसल (22 वर्ष) को 15 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
दोषी पाए जाने पर सुनाई कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश (NDPS ACT) अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने प्रकरण के सभी तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सौरभ बंसल को धारा 22 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया। न्यायालय ने मामले में आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कफ सीरप के साथ पकड़े गए आरोपी को भी कारावास
एक अन्य मामले में न्यायालय ने लुंड्रा थाना क्षेत्र के डंडगांव सरनापारा निवासी विजय गुप्ता (31 वर्ष) को भी 10 साल कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार दो अगस्त 2020 को लुचकी घाट काली मंदिर के समीप अंबिकापुर की कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी विजय गुप्ता को 35 नग प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया था।
नशीले इंजेक्शन और नशीले कफ सिरप के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के इस मामले में विशेष न्यायाधीश (NDPS) अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने कहा कि यह अपराध न केवल परिवार, समाज और देश के लिए घातक है बल्कि देश के भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे अपराध युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।