निकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये से ज्यादा नजराना नहीं ले सकेंगे मौलवी

Chhattisgarh Crimesनिकाह पढ़ाने के लिए 1100 रुपये से ज्यादा नजराना नहीं ले सकेंगे मौलवी. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने समस्त वक्फ संस्थाओं मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लीयों के लिए एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए इमाम और मौलाना ज्यादा पैसा नहीं ले सकेंगे। बल्कि नजराना, उपहार के रूप में केवल 11 सौ रुपए ले सकेंगे।इस वजह से लिए गया फैसला

अध्यक्ष डॉ.सलीम राज के पास विगत दिनों कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि किसी एक इमाम/मौलाना ने निकाह पढ़ाने के लिए 5100 रुपए की मांग की थी, नहीं देने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए थे। इस प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉ.राज ने यह आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश भर के इमाम, मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए 11 सौ रूपए से अधिक नहीं ले सकेंगे।

कार्रवाई की जाएगी

इस्लाम में शरीयत का भी यह हुक्म है कि निकाह को आसान करें। पूरे प्रदेश में लगभग 800 से अधिक इमाम और मौलाना है जो निकाह पढ़ाने का काम करते हैं, यदि किसी इमाम या मौलाना द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है या किसी के विरूद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी