बेमेतरा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद कलेक्टर अब अपने-अपने जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगा रहे हैं. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले के बाद अब बेमेतरा जिले में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है. बेमेतरा जिले के सभी क्षेत्र में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी. इस अवधि में जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी.
इस दौरान बेमेतरा जिले में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. इस अवधि में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के दवाखाने भी संचालित रहेंगी.
पेट्रोल पम्प संचालकों के द्वारा केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदाय किया जाएगा. अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर हॉकर के द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे. केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निदेर्शों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी. पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सबुह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.
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