मंत्रालय में अब सबको एंट्री, विभागीय सचिव की अनुमति से मिल सकेगा प्रवेश

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कोरोना की तीसरी लहर गुजर जाने के बाद सरकारी कामकाज पटरी पर लौट आया है। अब मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध भी खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में बाहरी लोगों की आवाजाही के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रवेश की नई व्यवस्था 21 फरवरी से लागू होगी।

नए आदेश के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय से जारी स्थायी अथवा अस्थायी पास होगा उनको प्रवेश की अनुमति होगी। सरकारी अथवा विभाग के कामों से मंत्रालय आने वाले व्यक्ति संबंधित सचिव की अनुमति से मंत्रालय में प्रवेश पाएंगे। गैर सरकारी लोग जो शिकायत, आवेदन देने, निजी कार्यों अथवा बैठकों में शामिल होने आएंगे उनको दैनिक पास से अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा कार्यालय से यह पास दोपहर बाद 2 बजे से 4.30 बजे तक मिलेगा। मंत्रालय में मास्क का उपयोग, सेनिटाइजर और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा।

10 दिन पहले 100% कर्मचारियों का आना शुरू हुआ

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 4% से नीचे पहुंचते ही सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह अनलॉक कर दिया गया था। राज्य सरकार ने 7 फरवरी को एक आदेश जारी कर मंत्रालय और संचालनालय को 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में संचालित करने काे कहा था। 8 फरवरी से यह आदेश लागू हो गया। इधर रायपुर जिला प्रशासन ने रायपुर हवाई अड्डे पर 72 घंटे की पूर्व की RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्देश हुआ।

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