दुर्ग में लॉकडाउन के बीच नहीं मिलेगा आनलाइन सामान, ई-कॉमर्स पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग। जिले में लॉकडाउन के बीच ई-कॉमर्स सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कलेक्टर सरवेश्वर भुरे ने आदेश जारी किया है. इसके पहले चैंबर आॅफ कॉमर्स के नेताओं ने ई-कॉमर्स पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद ये निर्णय लिया गया है. मंगलवार से 14 अप्रैल तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन है. इस बीच आॅनलाइन सामान लोगों को नहीं मिलेगा.

दरअसल, चैंबर आफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने दुर्ग में लॉकडाउन के बीच आॅनलाइन सेवा पर रोक लगाने की मांग की थी. नेताओं ने कलेक्टर से अपनी समस्याओं बताई थी. साथ ही कहा था कि जब आॅनलाइन सामान लोगों तक पहुंच रहा है, तो हमें भी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए. इसके बाद पाबंदी लगाई गई है.

इसके पहले चैंबर आॅफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने कलेक्टर और एडीएम ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात की थी. साथ ही 4 दिन में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर लॉकडाउन को खोलने की मांग भी की थी. ज्ञापन में कहा था कि 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरूआत होने वाली है. इस त्योहार से व्यापारियों को काफी उम्मीद है. इसलिए चार दिन बाद लॉकडाउन की समीक्षा कर उसके आधार पर निर्णय लिया जाए.

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