रायपुर और दुर्ग में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उसके उपनगर बिरगांव में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आज शाम नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। दुर्ग ADM ने भी जिले के शहरी क्षेत्रों और दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्र के लिए ऐसा ही आदेश जारी किया है।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक बंदी का यह आदेश पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टाेर पर लागू नहीं होगा। उसके अलावा सभी तरह की स्थायी अथवा अस्थायी दुकानों को रात 9 बजे के बाद बंद करना होगा। रायपुर और बिरगांव में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को रात 10 बजे तक डायनिंग सर्विस देने की छूट रहेगी। रात 11.30 बजे तक यहां से भोजन की होम डिलिवरी की जा सकती है। उसके बाद इनका भी शटर गिराना होगा। दुर्ग जिले में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में डायनिंग, होम डिलिवरी और पार्सल सुविधा भी केवल रात 10 बजे तक ही जारी रह पाएगी। उसके बाद उन्हें भी बंद करना होगा। अगर किसी दुकानदार ने बंदी अथवा कोरोना नियंत्रण के लिये जारी किसी दूसरे आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान को प्रशासन अगले 15 दिनों के लिये सील कर देगा।

सभी दुकानदारों को टाइमिंग लिखने को कहा गया

कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। इस फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।

सभी तरह की दुकानों में मास्क रखना अनिवार्य

प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है, किसी भी तरह की दुकानों-प्रतिष्ठानों में बिक्री के लिये मास्क रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क बेचना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा बेची जा सकती है। दुकानों में सेनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शारीरिक दूरी पर भी जोर है।

दो दिन पहले हुआ था फैसला

संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका फैसला करने के लिये कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था। आज दोपहर सबसे पहले सूरजपुर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। उसके बाद जशपुर, अम्बिकापुर, रायपुर और दुर्ग आदि ने आदेश जारी किये हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में नाइट कर्फ्यू का यह आदेश रात 8 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा।

Exit mobile version