विरोध प्रदर्शन के कारण स्थायी तौर पर सड़क जाम करना सही नहीं – सुप्रीम कोर्ट

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे पर से प्रदर्शनकारियों को हटाने से जुड़ी एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के मुद्दे गंभीर हो सकते हैं लेकिन उन्हें हाइवे बंद नहीं करना चाहिए.

अदालत ने कहा कि उनकी समस्याएं हैं लेकिन दूसरे लोगों को भी दिक्कतें हो सकती हैं जो सड़क पर फंसे हैं. कोर्ट ने कहा कि एक दिन के लिए ये सही हो सकता है लेकिन स्थायी तौर पर हाइवे बंद नहीं किए जा सकते. सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की कमेटी बनाई थी लेकिन उन्होंने ये तर्क देते हुए कमेटी से मिलने से मना कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिका का हिस्सा नहीं है.

कोर्ट ने मेहता से कहा कि आप सरकार में हैं, अगर किसी व्यक्ति या पार्टी को याचिका का हिस्सा बनाना है, तो आप सही तरीके से आवेदन करें कि आपने क्या किया है आपको क्यों लगता है कि उस पार्टी के होने से फ़ायदा होगा. केंद्र ने भारतीय किसान संगठन समेत दूसरे संगठनों को इस पीआईएल में हिस्सा बनाने के आवेदन को मान लिया.

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