पिछले साल का संपत्तिकर नहीं चुकाने वालों के लिए अंतिम मौका

Chhattisgarh Crimesनगर निगम ने पिछले साल (2023-24) का संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले नागरिकों को अंतिम अवसर देते हुए डेडलाइन अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई थी अब इसके लिए कुछ ही दिन शेष रह गए है। निगम ने बकायादारों की सुविधा के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय पहले ही बढ़ाया था। इसके साथ ही, जो लोग पिछले साल के साथ-साथ आगामी साल (2024-25) का संपत्तिकर भी एक साथ जमा करेंगे, उन्हें विशेष छूट का लाभ मिलेगा।बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना
नगर निगम के आयुक्त प्रवीण वर्मा ने नागरिकों से कहा है कि वे अंतिम तारीख से पहले अपने बकाया संपत्तिकर का भुगतान कर दें, अन्यथा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आयुक्त ने कहा कि हमने बकायादारों को पर्याप्त समय दिया है। अब यह अंतिम मौका है। अप्रैल के बाद बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा।निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में हजारों संपत्ति मालिकों ने अभी तक पिछले साल का संपत्तिकर जमा नहीं किया है। इसकी वजह से निगम को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर शहर के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है।
दो साल का कर, एक साथ भुगतान
नगर निगम ने बकायादारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत, यदि कोई नागरिक पिछले साल (2023-24) के बकाया संपत्तिकर के साथ चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) का कर भी एक साथ जमा करता है, तो उसे संपत्तिकर में छूट दी जाएगी।
वहीं इस साल का सिर्फ संपत्तिकर जमा करने पर भी यह विशेष छुट जारी रहेगी। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि यह छूट योजना नागरिकों के लिए फायदेमंद है। इससे न केवल उनका बकाया चुकता होगा, बल्कि भविष्य का कर जमा करने पर छूट भी मिलेगी।