प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सशर्त अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को संशोधित सकुर्लर जारी किया है।
ईएचआरएमएस से करना होगा आवेदन
विदेश दौरे पर जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुमति के लिए स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी अर्जित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनका ईएचआरएमएस में ऑन बोर्डिंग हो चुका है, वह सभी निजी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए ईएचआरएमएस के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
21 दिन के भीतर लिया जाएगा निर्णय
अधिकारियों-कर्मचारियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की कोई कमी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के भीतर आवेदक को अवगत कराना अनिवार्य होगा। सभी आवेदनों पर 21 दिन के भीतर स्वीकृति-अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा।