निजी एम्बुलेंस की किराए दर निर्धारित, रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. इस बीच रायपुर कलेक्टर ने अवैध वसूली पर लगाम लगाने एक आदेश जारी किया है. आदेशानुसार निजी एम्बुलेंस की किराए दर निर्धारित किया है. अब एंबुलेंस और निजी वाहन संचालक लोगों को परेशान नहीं कर सकेंगे. जो इस प्रकार है. देखें पूरी सूची-

Exit mobile version