थाना फिंगेश्वर की कार्यवाही, नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल

Chhattisgarh Crimes

फिंगेश्वर (गरियाबंद)/ नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में फिंगेश्वर पुलिस द्वारा अपराध क्र० 192/2023 धारा 363, 366, 376(3) भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्षीय सनत कुमार वर्मा पिता पीलू राम वर्मा, ग्राम सोनेसरार थाना धमधा जिला दुर्ग को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि 7 जुलाई को प्रार्थी थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि 6 जुलाई के सुबह करीबन 10:00 बजे इसकी नाबालिक लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गई है कि रिपोर्ट पर थाना फिंगेश्वर में गुम इंसान कमांक 38 / 2023 कायम किया गया तथा पीड़िता नाबालिक होने से अपराध कमांक 192/2023 धारा 363 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।

अपहृता के पतासाजी दौरान 27 जुलाई को अपहृता अपने परिजनो के थाना उपस्थित आई, जिसे उसके परिजनों के समक्ष पुछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 6 जुलाई को ग्राम सोनेसरा थाना धमधा जिला दुर्ग के निवासी सनत वर्मा के द्वारा उसे प्रेम करता हूँ व शादी कर पत्नि बनाकर रखुगां बोलकर पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके गांव खुटेरी से रायपुर रेलवे स्टेशन ले गया, जहां से ट्रेन बिठाकर अपने साथ नागपुर ग्राम खपरी लेकर गया और वहां मंदिर में शादी कर पत्नि बनाकर रखा और पीड़िता के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। 27 जुलाई को पीड़िता के प्रेमी सनत वर्मा खपरी नागपुर से लेकर पीड़िता को उसके गांव में छोड़कर वहां से भाग गया बताया। इस प्रकरण में धारा 366, 376(3) भादवि. व 4.6 पॉक्सो एक्ट का परिलक्षित होने से उक्त धारा जोड़ी गई है।

प्रकरण के आरोपी के पतासाजी दौरान उसके मोबाईल नंबर 8305975716 का टॉवर ड्रम सायबर सेल गरियाबंद से लेने पर उसका वर्तमान लोकेशन ग्राम खपरी नागपुर (महाराष्ट्र) में मिलने पर दीगर प्रांत महाराष्ट्र आरोपी के पतासाजी के लिए थाना फिंगेश्वर से स्टाफ रवाना किया गया था, जो आरोपी सनत कुमार वर्मा के मोबाईल नबंर के टॉवर लोकेशन में पहुँच आरोपी को लेकर थाना लाया ,जिसे घटना के संबंध मे पुछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी सनत कुमार वर्मा पिता पीलू राम वर्मा उम्र 25 वर्ष ग्राम सोनेसरार थाना धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायें जाने से आज विधिवत गिरफतार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनो को दी गई, तथा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नवीन राजपूत, प्रधान आरक्षक 113 संतोष ठाकुर, प्रधान आरक्षक 339 दिलीप सिन्हा, आरक्षक 152 गोविंदा दीवान, महिला आरक्षक 41 पिंकी ध्रुव की सराहनीय भुमिका रही।

Exit mobile version