शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री एवं सुकमा विधायक को 64 करोड़ रुपए का कमीशन मिला। यह राशि विभिन्न स्रोत के माध्यम से लखमा तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से पहुंचती थी। यह घोटाला सिंडीकेट बनाकर किया गया और इसमें लखमा भी शामिल थे। ईओडब्ल्यू ने प्रकरण की जांच करने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को 1167 पन्नो का चालान पेश किया। इसमें 1100 पन्नों में दस्तावेज और 67 पन्नों में घोटाले से संबंधित विस्तृत समरी दी गई है।
ईओडब्ल्यू ने 67 पेज की समरी में बताया है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री के जानकारी और संरक्षण में सुनियोजित तरीके से घोटाला किया गया। इसमें विभागीय अधिकारी और ठेकेदार से लेकर अन्य रसूखदार लोग शामिल थे। उक्त सभी के द्वारा अवैध वसूली कर कमीशन में सभी को हिस्सेदारी पहुंचाई गई। लखमा ने अपने हिस्से की राशि को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में असम्यक लाभ अर्जित किया।
इस घोटाले में कवासी लखमा के अलावा एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्ल्न अरविंद सिंह, उसके भतीजे अमित सिंह, दिलीप पांडेय, सुनील दत्त, दीपक दुआरी और विजय भाटिया को जेल भेजा गया है। वहीं विकास अग्रवाल उर्फ शुब्बू को फरार घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण में विजय भाटिया को छोड़कर अन्य सभी के खिलाफ पहले ही चालान पेश किया जा चुका है।