इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है।
याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिका को ख़ारिज करने की मांग
इधर भूपेश बघेल की ओर तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।