गणेश उत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में गणेशोत्सव काफी सतर्कता के साथ मनेगा। राजधानी रापयुर में जिला प्रशासन की तरफ से इस बाबत सख्त गाइड लाइन जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने मूर्ती की ऊंचाई से लेकर पंडाल की साइज तक निर्धारित कर दिये हैं। जिला प्रशासन ने आयोजकों के लिए 26 तरीके से गाइडलाइन जारी किये हैं, जिसका इस्तेमाल किये बगैर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा सकेगा। एडीएम विनित नंदनवार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

जिला प्रशासन की तरफ से इस बार झांकी की भी अनुमति नहीं दी गयी है। मूर्ति की साइज 4×4 से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल को भी 15X15 से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकेगा। पंडाल में कुर्सियां नहीं लगेगी, साथ ही 20 लोगों से ज्यादा पंडाल में मौजूद होने नहीं दिया जायेगा। वहीं मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों को भी अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा, ताकि संक्रमित मिलने पर उसका कांटेक्ट मिल सके। पंडाल में सीसीटीवी लगाना होगा। वहीं बिना मास्क के मूर्ति दर्शन की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी कोरोना संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले व्यक्ति को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अगर पंडाल में दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो आयोजकों को पूरा खर्च उठाना होगा। इस बार पूजा के दौरान जगराता, भंडारा आदि कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी। पूजा के दौरान प्रसाद व चरणामृत सहित किसी भी भी चीज को बांटने की इजाजत नहीं होगी।मूर्ति विसर्जन के लिए सिर्फ एक गाड़ी होगी, वहीं झांकी की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सिर्फ 4 लोग ही जा सकेंगे, जो गाड़ी के साथ जायेंगे। मूर्ति स्थापना के लिए निगम की अनुमति लेनी होगी।

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