रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स में आपको छूट चाहिए तो 30 जून तक ऑनलाइन-ऑफलाइन मोड पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर के भुगतान पर रायपुर निगम 6.5 प्रतिशत की छूट दे रहा है।
निगम राजस्व विभाग ने बताया कि, लोग ऑनलाइन भुगतान, वॉट्सऐप, वेबसाइट की चैटबॉट के अलावा क्यूआर-कोड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। वहीं संपत्ति कर भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए लोग जोन कार्यालय और निगम मुख्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
नगर निगम ने की अपील
रायपुर नगर निगम ने सभी टैक्स जमा करने वाले लोगों से अपील की है कि, अपने प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा भुगतान 30 जून 2025 तक करें और 6.25 प्रतिशत की अधिकतम छूट का लाभ पाए। अधिकारियों ने कहा कि, नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए वॉट्सऐप चैटबॉट बनाया है। लोग वॉट्सऐप 9301953298 पर अपनी प्रापर्टी आईडी का नंबर भेजकर सीधे टैक्स जमा कर सकते हैं।
वेबसाइट के जरिए ऐसे कर सकते हैं भुगतान
नगर निगम के दिए गए बेवसाइट पर टैक्स जमा करने का प्रावधान है। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो मोबाइल नंबर 9301953298 पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। बेवसाइट खोलने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स ऑप्शन में जाएं, यहां प्रापर्टी नंबर दर्ज करें। वार्ड नंबर का चयन करें। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट ऑप्शन में क्लिक कर पेमेंट ऑप्शन में जाकर भुगतान करें।