टूल किट मामले में डॉ. रमन और संबित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत, भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। टूल किट विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। दोनों नेताओं पर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की ओर से अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गौरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने कहा था कि यह है अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फिलहाल दोनों नेताओं को अंतरिम राहत दी गई है। फैसला जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच से आया है।

बता दें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसा ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करा दी।

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