नई दिल्ली। केंद्र ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है.
इसी के साथ इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है. आपको बता दें जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरुररत नहीं होती है उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है.