सौम्या चौरसिया सस्पेंड, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, 2 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक रिमांड की अवधि

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राज्य शासन ने सीएम सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को निलंबित कर दिया है। जीएडी ने ईडी के प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से निलंबित करने का आदेश 15 दिसंबर को ही जारी कर दिया था। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

विशेष न्यायालय ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड की अवधि 2 जनवरी तक बढ़ा दी है। सोमवार को हुई सुनवाई में उनके वकील उपस्थित हुए । मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने सौम्या को दो दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जीएडी ने ईडी के प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से निलंबित करने का आदेश 15 दिसंबर को ही जारी कर दिया था। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार में सौम्या चौरसिया कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। 2016 में इन्हें रायपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान वे वित्त, सामान्य प्रशासन जैसे विभागों का प्रभार संभालती रही हैं। कुछ सालों से वह राज्य शासन में मुख्यमंत्री की उपसचिव थी। कुछ वर्ष पहले चौरसिया इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी।

आयकर विभाग ने 30 जून को कोयला-परिवहन और इससे जुड़े व्यवसाय वाले एक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया था। आयकर की टीम ने रायपुर, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, सूरजपुर जिले में 30 से अधिक घर और दफ्तरों में सर्च अभियान चलाया। आयकर ने रायपुर में अनुपम नगर स्थित सूर्यकांत तिवारी, कोरबा के ट्रांसपोर्टर और कोयला व्यवसायी हेमंत जायसवाल के पुरानी बस्ती स्थित आवास, महासमुंद में लक्ष्मीकांत तिवारी और ठेकेदार अजय नायडू, रायगढ़ के जय अंबे ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक रिंटू सिंह के आशीर्वाद पुरम कालोनी स्थित घर व दफ्तर और भिलाई के स्थित सूर्या रेंसीडेंसी स्थित मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी।

Exit mobile version