निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता मामला, हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर लगाई रोक

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता मामले में राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी । कैट की विशेष बेंच ने मुकेश गुप्ता को डीजी पद पर पदोन्नति को सही मानते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी डिमोशन के आदेश को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य शासन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मुकेश गुप्ता फिलहाल निलंबित है। मुकेश गुप्ता ने अपने प्रमोशन आदेश निरस्त करने के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दायर की थी। निलंबित मुकेश गुप्ता को राज्य शासन ने 2018 में प्रमोशन देकर एडीजी से डीजी बना दिया था। तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। आईपीएस मुकेश गुप्ता 1988 बैच के अधिकारी हैं। 2018 में ही राज्य में सरकार बदली और 24 सितंबर 2019 को कैबिनेट की बैठक के बाद 26 सितंबर 2019 को उन्हें दी गई पदोन्नति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया।

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