निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को मिली बड़ी राहत, प्रमोशन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने शासन की अपील को किया खारिज

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस वरिष्ठ अफसर मुकेश गुप्ता को प्रमोशन के मामले में राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके प्रमोशन पर रोक की शासन की अपील को खारिज कर दिया है। बीते 3 सालों से ADG रैंक के IPS मुकेश गुप्ता निलंबित हैं। उन्हें प्रमोट किया गया था, मगर आर्थिक अनियमित्ता के कुछ प्रकरणों में नाम सामने आने के बाद मुकेश गुप्ता निलंबित हैं।

निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को राज्य शासन ने पूर्व में 2018 में प्रमोशन देकर ADG से DG बना दिया था। तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इस दौरान राज्य में तख्ता पलट हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उनकी जांच की फाइलें खोल दी। उनके खिलाफ अलग-अलग कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इसके साथ ही साल 2019 में उनके प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

मुकेश गुप्ता ने अपने प्रमोशन आदेश निरस्त करने के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दायर कर दी। कैट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी। इधर, राज्य शासन ने कैट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। इसमें शासन ने तर्क दिया कि मुकेश गुप्ता की पदोन्नति को गलत तरीके से सर्विस रूल्स के विपरीत पदोन्नति दी गई थी। शासन की इसी अपील को खारिज कर दिया गया है।

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