ट्रैफिक नियमो के उल्लंघन करने वाला वाहन मालिक पर कार्रवाई

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने तथा यातायात नियमों का उल्लघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावशील कार्यवाही करने निर्देश दिये गये है। दिनांक 10.10.23 को रात्रि करीबन 10.00 बजे एक मोटर सायकल CG 04 NN 9122 पर 7 नाबालिग बच्चे स्टंट बाजी कर यातायात नियमो का उल्लघन करते हुये खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे, जिसका विडियो सोशल मिडिया में वायरल होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुआ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर के मार्गदर्शन में उक्त वाहन चालक व उनके साथियों की पता तलाश कर थाना लाया गया।

नाबालिग बच्चो के परिजनो को सुरक्षा संबंधी जानकारी देकर समझाईस दी गई। वाहन मालिक के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 बिना लायसेंस वाहन चलाना, 4/181 आयु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को वाहन चलाने देना, 5/180 वाहन मालिक द्वारा 3.4 का उल्लंघन करना, धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, धारा 194 (ग) पिछले सवारियो के लिये सुरक्षा उपायों का उल्लघन, तथा धारा 199(ए) ऐसे किशोर का संरक्षक या मोटरयान का स्वामी उल्लंघन का दोषी पाये जाने से वाहन स्वामी को अधिक से अधिक अर्थदण्ड से दण्डित करने इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय मे पृथक से पेश किया गया, जहाँ पर लगभग वाहन मालिक को ₹25000=00 का अर्थदण्ड और तीन वर्ष तक कारावास की सजा हो सकता है।

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