राजापडा़व क्षेत्र एवं उदन्ती अभ्यारण्य के ग्राम पंचायत से सैकड़ों ग्राम सभा सदस्यों ने गोना मे की बैठक

पूरन मेश्राम/ छत्तीसगढ़ क्राइम्स
मैनपुर। विकासखंड मुख्यालय मैनपुर के सुदूर वनांचलों में इन दिनों ग्रामसभा पेसा एक्ट कानून को धरातल में पूर्णरूपेण लागू कराने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार लेने आ रही अड़चनो पर कानून सम्मत अधिकार लेने लगातार सैकड़ों ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा दस बारह ग्राम पंचायतों को आधार मानकर खंडवार ग्राम सभा बैठक का दौर लगातार जारी है।
इसी तारतम्य में आज राजापड़ाव क्षेत्र के ग्राम गोना में विशाल बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बारह ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्राम सभा सदस्यों के उपस्थिति में माटी महतारी धरती दाई के पूजा अर्चना पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया
तत्पश्चात मुख्य वक्ताओं के द्वारा तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम सभा को जल जंगल जमीन खनिज संपदा का संरक्षण संवर्धन का अधिकार ग्राम सभा को देने बाबत नियम बनाने का स्वागत भी किया गया वही कानून सम्मत अपने अपने गांव में ग्राम सभा गठन संचालन की प्रक्रिया की समय सीमा में कार्यवाही पूरा करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिले इस दिशा में पूर्ण तरीके से कार्य करते हुए जल जंगल जमीन गौण खनिज संपदा का अधिकार लेने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
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विधानसभा न लोक सभा सबसे बढ़कर ग्राम सभा ऐसे कानून सम्मत नारा मुट्ठी बंद करके बैठक में शामिल सैकड़ों सदस्यों ने अधिकार पूर्वक जयघोष किया तो ऐसा लग रहा था जैसे जल जंगल जमीन पर मूल निवासियों के नैसर्गिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता।
कानून सम्मत हक अधिकार लेने के लिए खंडवार बैठक का दौर लगातार जारी रहेगा ऐसा मुख्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहीं साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार दोनो मिलकर देश के आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियो के मौलिक अधिकारों को तरह तरह के कानून बनाकर प्राकृतिक जल जंगल जमीन एवं खनिज संपदा को लूट कर बड़े उद्योगपतियों एवं कारपोरेट घरानों को सौंप रहा है। उन्हें पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के कानून को समझकर उस पर सार्थक अमल करने की बात भी कही गई।
इसके अलावा अभ्यारण क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य एवं प्रति मानक बोरा ₹5000 दिया जावे बुनियादी मूलभूत समस्याओं जैसे सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा जमीन के पट्टा का लाभ दिया जावे आदिवासियों को 32% आरक्षण का लाभ देते हुए वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द किया जावे पेसा कानून 1996 को पांचवी अनुसूची क्षेत्रों मे तत्काल लागू किया जावे।
पायलीखंड एवं बेहराडीह हीरा खदान को ग्राम सभा को सौंपने संबंधी विषयों पर खुलकर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया।
वही 15 जनवरी दिन रविवार को पायलीखंड हीरा खदान बचाओ संघर्ष समिति का बैठक कचना धुर्वा बाजा घाटी पेंड्रा मंदिर के समीप होगा जिसमें सभी सदस्यों को शामिल होने की बात कही गई।
इस बैठक में प्रमुख वक्ता अर्जुन सिंह नायक,दलसू राम मरकाम, जयराम नागवंशी,महेंद्र नेताम, दीनाचंद मरकाम, टीकम सिंह नागवंशी,दैनिक मंडावी, मधु सिंह ओटी,गौतम मंडावी सहित क्षेत्र भर के सरपंच झाँकर पटेल के अलावा विशाल सोरी,तिलक सोम,सुमेर सिंह, कार्तिक नायक, तीरथ नागेश, सुखनाथ मरकाम, बुद्धू राम मरकाम, सुंदर लाल मंडावी, फूलचंद मरकाम, नंदलाल नागेश, टीकम मरकाम, धन सिंह नेताम, मंटोरा बाई, श्यामा बाई, राम बाई, अनीता बाई, कमलाबाई,आशो बाई, हीरो बाई, जमुना बाई, सुनीति बाई, प्रमिला बाई, रामबती बाई, सुकड़ी बाई, शांति बाई सहित सैकड़ों महिला-पुरुष ग्राम सभा बैठक में शामिल रहे।