नवा रायपुर में खुलेगा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान, सरकार निशुल्क देगी 20 एकड़ भूमि

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को नि:शुल्क आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 15 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम एवं शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे। इस सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया।

यह फैसले भी लिए गए

  • प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया।
  • संविदा नियम, 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए, कर्नल रजनीश शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय चंद्रकांत उइके की पत्नि श्रीमती रमा उइके को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता में दो वर्ष की छूट, एक बार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैध्दांतिक निर्णय लिया गया। योजना को अंतिम रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।
  • वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवा काल में अधिकतम एक वर्ष की, एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिए गए।

हाउसिंग बोर्ड की कालोनिया नगरीय निकायों में हस्तांतरित होंगी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को तथा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व-वित्तीय आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने एवं विशेष भाड़ा क्रय योजना तथा वन टाइम सेटेलमेंट योजना लागू करने का अनुमोदन किया गया। विशेष भाड़ा क्रय योजना एवं सामान्य भाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया। हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों एवं 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रय का निर्णय लिया गया। इससे मकानों की कीमत औसत रूप से 16.5 प्रतिशत कम होगी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी के आधिपत्य में सेक्टर-सी, औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तथा औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में सीएसआईडीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

निवेश प्रोत्साहन पैकेज का किया गया अनुमोदन

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं। ऐसी इकाईयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व करें। इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी। विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पेटेंट में अनुदान आदि सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया। यदि ये उद्योग निविदा में भाग लेती है, वांछित गुणवत्ता की दवा एल-1 दर पर प्रदाय करने के लिए तैयार होती है। तब इन उद्योगों से राज्य में क्रय की जाने वाली दवाईयों में से अधिकतम 50 प्रतिशत दवाईयां सीधे क्रय करने का निर्णय भी लिया गया। गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने एवं दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।

विपणन विकास निधि से स्थापित किए जाएंगे सी मार्ट

प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार सी मार्ट की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सी-मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामाग्री के विपणन तथा उसकी ब्राडिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे बीज,खाद, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, पम्प, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन सुविधा के साथ-साथ कृषकों के दैनिक उपयोग की सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा कुटिर उद्योग का बढ़ावा तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

नवा रायपुर में स्थापित होगा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय

शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में 6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम/छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

पंजीयन शुल्क में छूट दिए जाने का लिया गया निर्णय

बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क में 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का कार्योंत्तर अनुमोदन किया गया। बाजार मूल्य गाईड लाईन दर पर पंजीयन शुल्क में (30 प्रतिशत) जारी छूट तथा 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रूपए तक की तथा नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया।

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