कांकेर के भानुप्रतापपुर की एनआईए कोर्ट ने एक ग्रामीण की हत्या के मामले में आरोपी नक्सली को उम्रकैद की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesकांकेर के भानुप्रतापपुर की एनआईए कोर्ट ने एक ग्रामीण की हत्या के मामले में आरोपी नक्सली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह नक्सली 2019 में जन अदालत लगाकर ग्रामीण की हत्या करने वाले समूह में शामिल था।

यह घटना 26 अगस्त 2019 की है। कांकेर के नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जुगडा गांव से सशस्त्र नक्सलियों ने ग्रामीण श्यामनाथ आंचला का उसके घर से अपहरण कर लिया था।

पर्चे में पुलिस मुखबिरी का आरोप

इसके बाद जंगल में जन अदालत लगाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर मिले नक्सली पर्चे में श्यामनाथ और उसके पिता पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया था।

इस मामले में कांकेर पुलिस ने नक्सली पीलूराम और अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था।

आरोपी पीलूराम को मई 2023 में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से वॉकी-टॉकी, माओवादी साहित्य, पत्र और नकदी मिली थी।

बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत ने आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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