स्कूल जा रही 11 साल की बच्ची से रेप; नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh Crimes

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के नागपुर चौकी क्षेत्र में गुरुवार को अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जा रही 11 वर्षीय छात्रा से रेप के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 3 साल पहले भी एक 9 साल की बच्ची से रेप और उसके 4 साल के भाई की हत्या का आरोप है। इसकी भी कल ही बैकुंठपुर की अदालत में पेशी थी। पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।

एमसीबी एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि गुरुवार को दोपहर एक बजे दोपहर थाना पौड़ी अंतर्गत नागरपुर पुलिस चौकी में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी कक्षा पांचवीं में पढ़ने वाली 11 साल की बेटी अपने 8 साल के छोटे भाई के साथ स्कूल जा रही थी। सुबह लगभग 10 बजे रास्ते में अज्ञात युवक उसे खींचकर खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता के भाई को उसने डराकर भगा दिया था।

घटना की सूचना मिलते ही सरगुजा आईजी अंकित गर्ग ने घटना को अमानवीय मानते हुए मनेंद्रगढ़ एसपी को तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मनेंद्रगढ़ एसपी सिद्धार्थ तिवारी, सीसी चिरमिरी दीपिका मिंज और थाना प्रभारी पौड़ी निरीक्षक एमएल शुक्ला, चौकी प्रभारी नागपुर दिनेश चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में पोड़ी पुलिस ने धारा 376 का अपराध दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई।

पीड़िता ने आरोपी का जो हुलिया बताया था, उसके आधार पर पुलिस ने मुख्य मार्ग के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। कुछ लोगों ने संदिग्ध आदतन बदमाश नाबालिग को नागपुर क्षेत्र में देखा और पहचान लिया था। पुलिस ने जब हुलिए के आधार पर नाबालिग की तलाश की और उसे पकड़कर पूछताछ की गई, तो आरोपी ने रेप करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की आयु 18 वर्ष पूरा होने में 15 दिन बाकी हैं।

मनेंद्रगढ़ एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि आरोपी ने 3 साल पहले भी मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया था और उसके 4 वर्षीय भाई की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसके खिलाफ धारा 376, 302 का अपराध दर्ज है। आरोपी की गुरुवार को इस मामले में बैकुंठपुर कोर्ट में पेशी थी। आरोपी ने गुरुवार को नागपुर चौकी क्षेत्र में 11 साल की बच्ची का रेप किया और वहां से बैकुंठपुर कोर्ट में पहुंचकर पेशी में उपस्थित हुआ।

आरोपी का पीड़िता ने जो हुलिया बताया था, उसके अनुसार आरोपी ने सफेद शर्ट एवं जींस पहना था और उसके बाल लंबे थे। उसका हुलिया बैकुंठपुर पेशी में पहुंचे आरोपी से मेल खा रहा था। इस लीड से पुलिस तत्काल आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत कार्रवाई की।

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