15 दिन के भीतर 267 अधिकारी-कर्मचारी किये जायेंगे बर्खास्त, हाईकोर्ट से स्टे लेने वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से हटाने के निर्देश

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारी-कर्मचारी 15 दिन के भीतर बर्खास्त होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जीएडी सिकरेट्री ने भी आदेश जारी कर सभी एसीएस, प्रिंसपल सिकरेट्री, सिकरेट्री व स्पेशल सिकरेट्री को निर्देशित किया है कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारी की तुरंत बर्खास्तगी करें और जिन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से तुरंत हटायें।

आपको बता दें कि प्रदेश में 267 प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को लिखा है। हालांकि इनमें से अधिकांश मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, लिहाजा कोर्ट ने उस पर स्टे दे रखा है। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के मामले में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश के बाद कई अधिकारी-कर्मचारी को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण, छानबीन समिति रायपुर को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 659 प्रकरणों का जांच उपरांत निराकरण किया गया है। शेष 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं।

राज्य सरकार ने कहा है कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में किसी अधिकारी-कर्मचारी को हाईकोर्ट ने अगर स्टे दे भी रखा है और अगर उन्हें महत्पूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है, तत्काल प्रभाव से उन्हें महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाये। जबकि वैसे कर्मचारी जिन्हें हाईकोर्ट से स्थगन नहीं मिला है, उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 दिन के भीतर इस मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट तलब की है।

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