रायपुर। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को संचालित करने की अनुमति दी है. इस आशय का आज आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संचालकों को इन शर्तों का पालन करना होगा