50 करोड़ के ठगबाज आफताब सिद्दीकी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया याचिका

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। बुजुर्ग के साथ 50 करोड़ की धोखाधड़ी मामले के आरोपी आफताब सिद्दीकी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सिद्दीकी की हाईकोर्ट से 2 बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

राजधानी रायपुर के पंडरी थाना में आफताब सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी आफताब सिद्दीकी 50 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पिछले डेढ़ साल से रायपुर की जेल में है, धोखाधड़ी का मामला कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी आफताब सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष न्यायालय से फिलहाल कोई राहत आरोपी को नहीं मिली है।