अब कार-बाइक में नहीं लेनी होगी तीन और पांच साल की इंश्योरेंस पॉलिसी

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रायपुर। अब कार और बाइक में तीन और पांच साल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बताया जा रहा है कि इरडा ने एक अगस्त 2020 से लांग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि अब तक लांग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज चारपहिया वाहनों के लिए तीन साल और दोपहिया के लिए पांच साल अनिवार्य था। इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से बाइक तीन से पांच हजार रुपये तक महंगी पड़ती थी और कारें भी दस से पंद्रह हजार रुपये तक महंगी हो जाती थीं।
अब ग्राहकों को लंबी अवधि के ओन डैमेज खरीदने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। आॅटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि इससे ग्राहकों की जेब थोड़ी हल्की होगी और निश्चित ही इसका असर खरीदारी पर पड़ेगा। सिटी होंडा के संचालक कैलाश खेमानी का कहना है कि अब बाइक की खरीदारी में कम से कम 2 से 3 हजार रुपये तक की बचत होगी। चारपहिया में कीमत के अनुसार 10 से 12 हजार रुपये की बचत होगी। इससे पहले बीमा कंपनियों से कहा गया था कि वे ग्राहकों को एक साल और लंबी अवधि का ओन डैमेज प्लान खरीदने का विकल्प उपलब्ध कराएं। ओन डैमेज कवर के तहत वाहन को हुए भौतिक नुकसान, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है। गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चारपहिया वाहनों के लिए तीन साल की लांग टर्म पॉलिसी अनिवार्य होगी। इसके बाद ही बीमा कंपनियों ने ग्राहकों को लांग टर्म पॉलिसयिों की पेशकश की थी।

जानकारी के अनुसार लांग टर्म थर्ड पार्टी पॉलिसियों की बिक्री भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर वाहन खरीदने वालों की जेब पर यह भारी पड़ता है। लांग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मामले में पॉलिसी की जबरन बिक्री और लोन से लिंक्ड बीमा होने की संभावना होती है। इस प्रकार पॉलिसीधारकों को ऐसा बीमा मिलता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती।