नई दिल्ली। रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों के मामले में रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। रेगुलेटर सेबी ने अंबानी पर 15 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस तरह से अब अनिल अम्बानी और उनके कंपनी को कुल 40 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पडेगा।
दरअसल, मार्च 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस पेट्रोलियम के 4.1% शेयर बेचने का ऐलान किया था। कंपनी के शेयर भाव गिरने लगे तो नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर खरीदे-बेचे गए। सेबी ने जांच में पाया कि शेयरों के दाम प्रभावित करने के लिए यह खरीद-बिक्री गलत तरीके से की गई थी। गौरतलब है कि रिलायंस पेट्रोलियम का 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय कर दिया गया था।
सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि शेयरों की कीमत में किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बाजार में निवेशकों का भरोसा टूटता है, क्योंकि इस तरह के मैनिपुलेशन से निवेशकों को नुकसान होता है। सेबी के अनुसार, इस मामले में आम निवेशकों को यह नहीं मालूम था कि शेयरों की इस खरीद-बिक्री के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। यह खरीद-बिक्री गलत तरीके से की गई, जिसका असर रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों पर हुआ। इससे आम निवेशक नुकसान में रहे।
सेबी ने इससे पहले 24 मार्च 2017 को रिलायंस इंड्स्ट्रीज और 12 प्रमोटर्स को 447 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। साथ ही उनके शेयर ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी थी। कंपनी ने इसके खिलाफ सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी। लेकिन नवंबर 2020 में ट्रिब्यूनल ने सेबी के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की अपील खारिज कर दी थी। तब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा था कि वह ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में रिलायंस इंड्स्ट्रीज ने कहा था कि शेयरों की ट्रेडिंग में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।