भिलाई नगर निगम के वार्ड 34 वीर शिवाजी वार्ड के भाजपा पार्षद संतोष नाथ सिंह उर्फ जलंधर को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया

Chhattisgarh Crimesदुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर निगम के वार्ड 34 वीर शिवाजी वार्ड के भाजपा पार्षद संतोष नाथ सिंह उर्फ जलंधर को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जलंधर ने वार्ड 33 संतोषीपारा कैंप 2 की भाजपा पार्षद एन शैलजा राजू के पति एन धनराजू के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया था।

मामला दर्ज होने के बाद से जलंधर काफी दिनों से फरार था। इस दौरान उसने एक मामले में अग्रिम जमानत ले ली और सोचा की उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वैशाली नगर पुलिस ने प्लान-बी तैयार करके रखा था। जलंधर ने तहसीलदार की FIR पर तो जमानत ले ली, लेकिन उसने यह नहीं पता था कि देवनाथ गुप्ता ने भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

पुलिस ने जलंधर को पूछताछ के लिए सोमवार दोपहर को थाने बुलाया, इसके बाद वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जलंधर पहली बार नहीं है, जब जेल गया है। वो छावनी थाने का निगरानी बदमाश है और कई बार अलग-अलग मामलों में जेल जा चुका है।

वैशाली नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जलंधर और एन धन राजू ने राजनांदगांव जिले के रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर बाबा दीपसिंह नगर में करोड़ों की शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का काम किया है। इसके लिए उन्होंने फर्जी गवाह, फर्जी ऋण पुस्तिका और दस्तावेज तक तैयार किया।

करोड़ों की शासकीय जमीन की जाली पॉवर ऑफ अटर्नी तैयार करवाई और उसे लोगों को बेच दिया। जब जांच में इसका खुलासा हुआ तो एडिशनल कलेक्टर क्षमा यदु ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। वैशाली नगर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में इन लोगों के पास से कंप्यूटर सिस्टम, कलर प्रिंटर, 3 मोबाइल, आधार कार्ड, 2 फर्जी ऋण पुस्तिका और अन्य सामग्री जब्त किया है।

2 साल बाद हुई गिरफ्तारी

वैशाली नगर थाने में इस मामले की शिकायत 21 मार्च 2023 को की गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अपराध निकाल के दौरान वैशाली नगर पुलिस को इसकी जांच करने के निर्देश दिए।

जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पाया कि 0.023 हेक्टेयर जमीन जोन क्रमांक 2 वार्ड नंबर 14 बाबादीप सिंह नगर में कब्जा की गई है। यह जमीन शासकीय जमीन है। इसे वार्ड 33 की भाजपा पार्षद एन शैलजा के पति एन धन राजू ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुकेश यावने को बेच दिया।

एन धन राजू ने उस जमीन को अरविंद भाई के माध्यम से बिकवाया था। यह जमीन उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है। इसके बाद वैशाली नगर थाने में धारा 420, 34 के तहत ठगी का मामला दर्ज किया।

फर्जी पहचानकर्ता को खड़ा कर बिकवा दी जमीन

पुलिस ने जांच में पाया कि 18 जुलाई 2017 को हरीश चंद राठौर ने खसरा 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टेयर को फर्जी पहचानकर्ता खड़ा कर बिकवा दिया। इसके लिए जमीन मालिक अ​रविंद भाई की जगह पुरुषोत्तम डोंगरे (65 साल) निवासी शांति नगर चिखली जिला राजनांदगांव को खड़ा किया गया।

इसी तरह पहचानकर्ता गवाह की जगह तिलकचंद गोडाने (34 साल) निवासी पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव और खेमचंद उर्फ खेमू डोंगरे (28 साल) निवासी मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली राजनांदगांव को खड़ा किया गया।