सरकारी कर्मचारियों की ऑफिस में उपस्थिति को लेकर राज्य शासन ने नया फरमान जारी किया है। नए फरमान के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
नियमित होगी समीक्षा
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति दर्ज कराने में विफल पाया जाता है, तो संपूर्ण जिमेदारी उक्त अधिकारी-कर्मचारी के साथ संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।
स्वास्थ्यकर्मियों को आदेश जारी
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 जून से मोबाइल ऐप पर अटेंडेंस लगाना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सुबह मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं समस्त मैदानी कार्यालयों में सुबह 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक ड्यूटी निर्धारित की गई है। इस समय में सभी को पहुंचना अनिवार्य है। अनुपस्थित होने पर वेतन काटा जा सकता है।