DSP की पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन, FIR दर्ज

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी की पत्नी ने नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाया था। जबकि, कई लड़कियां खतरनाक तरीके से सवार थी। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सरगुजा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था, जहां गाड़ी के बोनट पर केक सजाकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे था। नीली बत्ती वाली वाहन XUV 700 कार तस्लीम आरिफ की निजी वाहन है।

कांग्रेस ने कसा था तंज, जांच के बाद FIR

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा कि, डीएसपी की पत्नी होने के अलग फायदे हैं, आपके लिए नियम कायदे नहीं हैं। क्या पुलिस अधिकारियों के परिजन कानून से ऊपर हैं? और क्या इस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी या मामला रसूख के साए में दब जाएगा?

इस मामले की सरगुजा पुलिस ने जांच की। जांच में वीडियो के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए जाने की पुष्टि हुई। गांधीनगर पुलिस ने मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया है।

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई

गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि, XUV 700 क्रमांक सीजी 15 ईएफ 3978, जिसमें नीली बत्ती लगी थी। उसके ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। यह यातायात के नियमों के खिलाफ है।

पुलिस ने जिन धाराओं के तहत कार्रवाई की है, उसमें जुर्माने का प्रावधान है। MV एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपए जुर्माना, धारा 184 के तहत पहली बार गलती करने पर एक साल तक कैद या 1 हजार जुर्माना या सजा है। धारा 281 के तहत 1000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा का प्रावधान है।