छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब सीधी भर्ती नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2021 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें प्रोफेसर के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए एक बार की छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2013 के नियमों के अनुसार प्रोफेसर के पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर्स की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।
एसोसिएट प्रोफेसरों ने किया था विरोध
दरअसल, राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर एकमुश्त (वन टाइम) छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था। इसका विरोध करते हुए राज्य भर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं लगाई थी।
उनका तर्क था कि 2013 की भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल प्रमोशन से होगी।
शासन का जवाब- भर्ती नहीं हुई तो खतरे में पड़ सकती है NMC की मान्यता इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि प्रदेश में नए मेडिकल कालेज खुलने और सीटें बढ़ने से बड़ी संख्या में प्रोफेसरों की जरूरत है। अभी 242 प्रोफेसरों और 396 एसोसिएट प्रोफेसरों के पद स्वीकृत हैं, जबकि योग्य प्रोफेसरों की संख्या बहुत कम है।
ऐसे में तुरंत भर्ती नहीं की गई तो मेडिकल शिक्षा पर संकट आ सकता है और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण विशेष परिस्थिति में डायरेक्ट भर्ती की छूट दी गई थी। राज्यपाल को नियमों में छूट देने का अधिकार है, यह अधिसूचना उसी के तहत जारी की गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा- संवैधानिक अधिकार है प्रमोशन
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज करते हुए कहा कि, भर्ती नियमावली 2013 के नियम 6 और शेड्यूल-2 में स्पष्ट लिखा है कि प्रोफेसर के पद पर 100 प्रतिशत प्रमोशन से ही भर्ती होगी। सरकार का छूट देने वाला नोटिफिकेशन संवैधानिक और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। किसी भी अधिसूचना से मूलभूत भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों को प्रमोशन का अवसर मिलना संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 16) है, जिसे प्रत्यक्ष भर्ती से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती नहीं की जा सकेगी। ये पद प्रमोशन से ही भरे जा सकेंगे।