रायपुर के मौदहापारा में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया

Chhattisgarh Crimesरायपुर के मौदहापारा में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब बाजार में दुकान लगाने वाले प्रत्येक फेरीवाले को अपना वैध पहचान पत्र रायपुर नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आईडी के किसी को भी बाजार में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजार को व्यवस्थित किया जाए, सड़क यातायात सुगम बनाया जाए और केवल स्थानीय फेरीवालों को ही दुकान लगाने की अनुमति मिले।

क्या बदलने वाला है?

महापौर ने स्पष्ट किया है कि केवल स्थानीय निवासी फेरीवालों को ही संडे बाजार में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बाहर से आने वाले व्यापारियों को बाजार में दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

सभी दुकानदारों को तय की गई व्हाइट लाइन के भीतर ही बैठना होगा। बाजार का दायरा सीमित किया जाएगा, ताकि सड़क पर जाम और अव्यवस्था न हो। बाजार के समय निर्धारण पर भी पुनर्विचार किया जाएगा।

इसके अलावा महापौर ने शहर के सभी गेंट्री गेट के दोनों छोर पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाने और अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फेरीवालों की होगी बैठक

नगर निगम, बाजार विभाग, यातायात पुलिस और जोन-2 की संयुक्त टीम जल्द ही फेरीवालों की बैठक लेकर नए नियमों की जानकारी देगी। महापौर मीनल चौबे ने दो टूक कहा कि संडे बाजार व्यवस्था के साथ चलेगा, मनमर्जी नहीं।”