छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पाव भाजी की दुकान में काम करने वाले युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पाव भाजी की दुकान में काम करने वाले युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। वारदात के बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

दरअसल, पीड़िता की मां ने महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह मजदूरी का काम करती हैं और उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र 10 साल और छोटी बेटी की उम्र 6 साल है। पति के मौत के बाद वह दूसरों के घरों में झाड़ू-पोंछा कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं। उनके जेठ का एक पान ठेला है, जहां छोटी बेटी का आना-जाना रहता है।

पान ठेला बंद होने के बाद वह अपने बड़े पिता के साथ घर लौट आती थी। 18 मार्च 2025 की रात लगभग साढ़े 10 बजे छोटी बेटी रोते हुए घर पहुंची। पूछताछ करने पर वह डरते हुए बताने लगी कि पान ठेले के पास स्थित पाव भाजी दुकान में काम करने वाला 23 वर्षीय सूरज निषाद उसे आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर गोद में उठाकर दुकान के ऊपर बने कमरे में ले गया।

बच्ची के साथ गंदी हरकत करने लगा

बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने मुंह दबा दिया और जबरदस्ती गंदी हरकत करने लगा। कुछ देर बाद वह उसे कमरे से बाहर निकालकर फरार हो गया।

पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी (POCSO) में हुई। न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।