बलरामपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और प्रबंधन की अपर कलेक्टर आरएस लाल ने समीक्षा की। इस दौरान व्यावसायिक उपयोग के लिए रखे गए 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में अलग-अलग तेल कंपनियों की गैस एजेंसियों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक में जिले में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति व्यवस्था, साप्ताहिक आवक और वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई।
अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। खाद्य विभाग ओर से सिलेंडरों की दैनिक आवक और वितरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने गैस वितरकों को 45 दिन की बुकिंग अवधि के बाद केवल ऑनलाइन बुकिंग पर ओटीपी आधारित रिफिल वितरण करने के निर्देश भी दिए।
होटल-रेस्टोरेंट में जांच, 13 सिलेंडर जब्त
प्रशासन की सख्ती के तहत, खाद्य विभाग की टीम ने विकासखंड बलरामपुर और रामानुजगंज के विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट की जांच की। इस दौरान बलरामपुर के लाजवाब होटल से 5 सिलेंडर, हवेली रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर, रामानुजगंज के न्यू शशि होटल से 2 सिलेंडर, उमेश होटल से 2 सिलेंडर और गोकुल स्वीट्स से 1 सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग करते पाए गए। कुल 13 सिलेंडर जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
अफवाहों से दूर रहने की अपील
खाद्य अधिकारी ने बताया कि अवैध घरेलू गैस के भंडारण, जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध प्रशासन द्वारा निरंतर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें।