जांजगीर-चांपा में कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने पामगढ़, शिवरीनारायण और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे में पामगढ़ क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। घरेलु सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग करने वाले होटलों और ढाबों पर दबिश देते हुए 11 घरेलु सिलेंडर जप्त किया।
जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि “LPG गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000” का उल्लंघन पाया गया और इसके तहत ही इन संस्थानों में करवाई की गई है ।
जानिए कहाँ कितने सिलेंडर बरामद हुए
- शेरगढ़ फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप
- एल.के. होटल, मेउभाटा से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा, एक खाली), गैस चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप
- बाबा कैफे एंड पराठा हाउस से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम क्षमता वाले), रेगुलेटर, पाइप और दो मुंहे वाला गैस चूल्हा जब्त
- ब्रदर्स कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर (एक भरा, एक खाली) और रेगुलेटर
- भैयाजी रेस्टोरेंट से भी 2 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर और रेगुलेटर-पाइप जब्त
इस कार्रवाई में कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, प्रेशर रेगुलेटर और गैस पाइप जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।