बिलासपुर में बढ़ते लूट और आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई

Chhattisgarh Crimesबिलासपुर में बढ़ते लूट और आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। जिसके तहत अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शहर में घूम-घूमकर बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पकड़ने के लिए अभियान चलाया।

इस कार्रवाई के दौरान 28 बुलेट समेत 31 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी स्पोर्ट्स बाइक जब्ती की कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं।

एसएसपी रजनेश सिंह ने यातायात पुलिस को शहर में फर्राटे भरने वाले बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक की तलाश कर सख्ती से कार्रवाई करने कहा है। जिसके बाद पिछले दो दिन से ट्रैफिक पुलिस की टीम शहर में घूम-घूमकर अभियान चला रही है। बुधवार को सरकंडा और सिविल लाइन इलाके में कार्रवाई की गई।

ध्वनि प्रदूषण के साथ हादसे का खतरा

पुलिस का कहना है कि, ऐसे साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं, कर्कश आवाज में फर्राटे भरने पर हादसे की आशंका भी बनी रहती है।

ट्रैफिक चालान और आईटीएमएस कैमरे से बचने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। शहर के अलग-अलग हिस्से से ऐसे वाहनों को उठाया गया और वाहन चालकों व मालिकों पर कार्रवाई की गई।

बेचने वाली दुकानों और गैरेज पर भी नजर

यातायात पुलिस ने कुछ समय पहले शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई की थी। दुकानदारों को ऐसे साइलेंसर नहीं बेचने की हिदायत दी गई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोबारा बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा गैराज संचालकों पर भी पुलिस नजर रख रही है। वाहनों में अनधिकृत तरीके से साइलेंसर लगाने या वाहन में किसी तरह का बदलाव करने की जानकारी मिलने पर गैराज संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रेशर हॉर्न पर भी कार्रवाई जारी

यातायात पुलिस ने कहा है कि मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ प्रेशर हॉर्न और अत्यधिक तेज आवाज करने वाले उपकरणों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाएं और वाहन के मूल स्वरूप में अनधिकृत बदलाव से बचें।