राजधानी में आगामी गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए सख्ती बढ़ा दी है।
डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों की बैठक लेकर आयोजन स्थलों की सुरक्षा, CCTV, पार्किंग, प्रवेश-निकास और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने या कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर आयोजन की अनुमति रद्द कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी
तय समय तक ही बज सकेगा DJ
डीसीपी ने कहा कि गरबा आयोजन निर्धारित स्थान और समय सीमा में ही होंगे। DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल अनुमति पत्र में तय समय और ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुसार ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
CCTV और वालंटियर रहेंगे तैनात
आयोजन स्थल पर पर्याप्त CCTV कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पुरुष और महिला वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने होंगे। इनकी जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी। प्रवेश, निकास और आपातकालीन रास्ते खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।
हथियार और नशे पर पूरी तरह रोक
पुलिस ने गरबा स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक लगाई है। आयोजकों को प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पंडाल में अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी रखना जरूरी होगा।