रायपुर। जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए रायपुर शहर के डी डी नगर एवं कुकुरबेड़ा में प्रभावित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही का आदेश दिया है. साथ ही आम नागरिकों की सुविधा के लिए सम्बंधित अधिकारीयों के नाम और नंबर भी जारी किये गए हैं।
1. कंटेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल एक द्वार होगा जिस में तैनात पुलिस अधिकारी फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे.
2. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकाने ऑफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत पूर्णतः बंद रहेंगे.
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी.
4. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
5. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से कंटेनमेंट जोन/ मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मीरा बघेल (9425516797) रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसिडेंट कमांडर को सूचित किया जावे.
6. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अंदर आना पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, कंटेनमेंट जोन में उपरोक्त अनुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे.
7. कंटेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी.
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैंपल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे.