अभनपुर भारत माला प्रोजेक्ट में 43 करोड़ के घोटाला मामले में फरार चल रहे अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया

Chhattisgarh Crimesअभनपुर भारत माला प्रोजेक्ट में 43 करोड़ के घोटाला मामले में फरार चल रहे अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर (तत्कालीन SDM) निर्भय साहू समेत राजस्व विभाग के 6 अधिकारियों को 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने कहा गया है।

अगर तय समय-सीमा में ये आरोपी अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो सभी को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। इनकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं बिलासपुर में भारत माला मुआवजा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि- मामले में छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। सरकार रसूखदारों को बचा रही है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए।

इन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया

कोर्ट से जिन 6 अधिकारियों को नोटिस मिला है, उनमें तत्कालीन SDM निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेन्द्र कुमार साहू, पटवारी बसंती घृतलहरे और पटवारी लेखराम देवांगन का नाम शामिल है।

जानिए कोर्ट ने उद्घोषणा में क्या कहा ?

कोर्ट ने कहा कि निर्भय कुमार साहू समेत सभी 6 आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहे हैं। सभी आरोपियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर जवाब प्रस्तुत करें, वर्ना उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट और संपत्ति कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट कब जारी करता है उद्घोषणा ?

बता दें कि जब कोई व्यक्ति, आमतौर पर कोई आरोपी, बार-बार कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं होता, तो कोर्ट एक सार्वजनिक ऐलान (उद्घोषणा) करता है कि उस व्यक्ति को तय तारीख तक अदालत में पेश होना है।

यह ऐलान अखबार, सार्वजनिक जगहों या नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर किया जाता है। सबको जानकारी हो और वह व्यक्ति छिप न सके। आरोपी तय तारीख तक अदालत में उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ कोर्ट गैरजमानती वारंट या कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई करता है।

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