देशद्रोह के बाद आईपीएस अफसर जीपी सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज, लगा ये आरोप

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग. निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देशद्रोह के बाद जीपी सिंह के खिलाफ दुर्ग में एफआईआर दर्ज हुआ है। निलंबित ADG जी पी सिंह और उनके सहयोगियों पर दुर्ग पुलिस ने धारा 388,506,34 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। जीपी सिंह और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी को फर्जी केस में फँसाने की धमकी देकर बीस लाख रुपए वसूले और फिर धमकी भी दी।

सुपेला थाना में यह एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें उद्यमी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में उल्लेखित है कि उद्यमी का लेन देन का विवाद था, साझेदार ने पैसे दबा दिए, तब रेंज आईजी जी पी सिंह थे, कथित तौर पर जीपी सिंह की शह साझेदार को थी जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले मगर फर्जी केस में फँसा दिया गया। इस दौरान उद्यमी की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में एक करोड़ रुपए की डिमांड की गयी और बीस लाख रुपए एडवांस के तौर पर वसूले गए।

छत्तीसगढ़ में एसीबी ब्यूरो की टीम ने 1 जुलाई की सुबह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। अधिकारी ने बताया कि जीपी सिंह के खिलाफ उनके आर्थिक अपराध ब्यूरो के कार्यकाल के दौरान अवैध वसूली, भयादोहन आदि के माध्यम से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके आधार पर पूर्व में प्राथमिक जांच की गई थी। प्राथमिक जांच में सामने आए प्रमाणित तथ्यों के आधार पर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तथा बृहस्पतिवार सुबह उनके 15 स्थानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई।

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