रायपुर। उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अपहरण कांड में डॉ. आफताब आलम,अनिल चौधरी प्रदीप, शिशिर, मुन्ना, तूफान,आरोपी बनाया गया था । निचली अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने आरोपियों को दी जमानत है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील बीपी सिंह ने तर्क दिया कि ठोस सबूतों के बगैर आजीवन कारावास की सजा उचित नहीं है। रिकवरी विवादित तरीके से किया गया था, संपत्ति की पहचान नहीं हुई है। जो गाड़ी की जब्ती बनाई गई थी वह आरोपी अनिल चौधरी की खुद की थी। तीन ओडिशा सहित बाहरी गैंग थे, यह सामाजिक अपराध था। लेकिन आजीवन कारावास जैसी सजा उचित नहीं है। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की बेल स्वीकार की।
पुलिस अपराध साबित नही कर पाई
वकील अनिल चौधरी ने कहा कि पुलिस अपराध साबित करने में रही है नाकाम रही। पुलिस ने विवादित तरीके से संपत्तियां को बताया और आरोपी के की गाड़ी को जब्ती बनाकर रिकवरी बताई गई। बाकी की संपत्ति की पहचान नहीं कराई गई । जिसके बाद हाइकोर्ट ने जमानत दी है।
ये था मामला
8 जनवरी 2020 को उद्योगपति प्रवीण सोमानी सिलतरा स्थित अपनी फैक्ट्री से घर के लिए निकले थे, इसी दौरान अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया था। मामले में छानबीन के बाद उसके यूपी में होने का पता चला था। खुद एसएसपी आरिफ शेख यूपी जाकर सोमानी को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा कर रायपुर वापस लाए थे। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।