जानकारी के मुताबिक, 21 जून को अंबिकापुर के मणिपुर थाने में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी चचेरी बहन छह माह पूर्व अंबिकापुर में काम की तलाश में आई थी और यहां रहकर एक होटल में काम कर रही थी। कुछ दिनों पूर्व उसने दूसरा कमरा भी ले लिया था। 19 जून को युवती के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया कि एक लाख रुपये दो और अपनी बहन को ले जाओ।
चचेरी बहन ने बताया, उसे बेचा गया अज्ञात युवक का फोन आने पर युवती ने अपनी चचेरी बहन से बात कि तो उसने बताया कि अंबिकापुर के चठिरमा निवासी काबिल अंसारी उसकी पत्नी हीना और रामेश्वरी सोनवानी उसे अधिक पैसे का काम दिलाने का झांसा देकर उत्तरप्रदेश लेकर गए और वहां एक लाख रुपये में बेच दिया है। मामले में पुलिस ने धारा 143(2), 87, 3 (5) BNS का अपराध दर्ज किया।
कानपुर ले जाकर बेचा, कराई जबरन शादी सरगुजा पुलिस ने काबिल अंसारी एवं उसकी पत्नी हीन व सास रामेश्वरी को रिमांड में लेकर पूछताछ की। काबिल अंसारी ने बताया कि उसकी पहचान भिंड मध्यप्रदेश निवासी सुरेंदर कुशवाहा से करीब 02 वर्ष हुई थी जो शादी के लिए लड़की खोजने गढ़वा झारखंड आया था। उन्होंने सुरेन्दर कुशवाहा से युवती को लेकर बेचने के लिए बात की।
सुरेन्दर के कहने पर आरोपी युवती को लेकर औरया उत्तरप्रदेश पहुंचे। वहां उन्होंने युवती की शादी कराने को कहा। युवती ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका विवाह सुमित राठौर नाम युवक के साथ करा दिया। इसके बदले में सुरेंद्र कुशवाहा ने 40 हजार रुपए दिया। रामेश्वरी ने पीड़िता का मोबाइल ले लिया, जिससे वह किसी से संपर्क न कर सके।
सात आरोपी किए गए गिरफ्तार पुलिस ने युवती को उत्तरप्रदेश से बरामद किया। युवती ने बताया कि उसका विवाह जबरदस्ती समित राठौर के साथ करा दिया गया। सुमित राठौर उससे जबरन रेप करता रहा। उसने भागने की कोशिश की तो सुमित राठौर एवं उसके पिता राकेश राठौर ने युवती से मारपीट की। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ये हुए गिरफ्तार
- काबिल अंसारी (31 वर्ष), अंबिकापुर
- हीना (29 वर्ष), चठिरमा अंबिकापुर
- राजेश्वरी सोनवानी (51 वर्ष) निवासी टपरकेला, अंबिकापुर
- सुरेन्दर कुशवाहा (26 वर्ष) निवासी भिंड, मध्यप्रदेश,
- सकील खान (38 वर्ष) निवासी कानपुर, उत्तरप्रदेश
- सुमित राठौर (26 वर्ष) निवासी जालौन, उत्तरप्रदेश
- राकेश राठौर (52 वर्ष) निवासी जालौन, उत्तरप्रदेश
मणिपुर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह ने बताया कि मामले में धारा 137(2), 140(3), 142, 144(2), 64(2)(ड), 69 BNS के तहत कार्रवाई की गई है।